आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इकाई नरसिंहगढ़ द्वारा राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के अवसर पर तहसील कार्यालय नरसिंहगढ़ में जनसंपर्क किया गया।
जनसंपर्क में बताया गया की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम -1986 जो की ग्राहक पंचायत की ही देन है आज ही दिन कानून के रूप में आया था जिसके उपलक्ष में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है।
वर्तमान में इस कानून का संशोधित रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – 2019 ग्राहकों का संरक्षण कर रहा है।
साथ ही ग्राहकों को बताया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से ग्राहकों को विभिन्न अधिकार प्राप्त हुए है। जैसे
1.सुरक्षा का अधिकार
2. वस्तु/सेवा की सूचना का अधिकार
3. वस्तु/सेवा चुनने का अधिकार
4. ग्राहक की बात सुनने का अधिकार
5. शिकायत का अधिकार
6. जनजागरण करने का अधिकार
इन अधिकारों की जानकारी होने से ग्राहक बाजार में किसी भी प्रकार की ठगी या अव्यवहार से बच सकता है।
1.जनसंपर्क में ग्रहको को बताया की डिब्बा बंद पैकिंग वस्तुओ के उपयोग से बचे और एमआरपी पर ग्राहकों को मोल भाव करने का पूर्णता अधिकार है।
2.ऑनलाइन गेम्स से बच्चो की मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है अभिभावकों को इस पर ध्यान देना अवश्क है।
3.ओ टी टी प्लेटफार्म की बढ़ती जा रही अश्लीलता से बच्चो को दूर रखना और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए इसमें जनसमर्थन के द्वारा बहिस्कार भी परम आवश्यक है।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थाई रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्थानीय बाजारों से खरीदी और स्वरोजगार पर जोर दिया जाए।
5. ग्राहक किसी प्रकार की ठगी होने पर उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार के ‘Consumer App’ या टोल फ्री नंबर 1800114000 पर शिकायत कर सकते है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक जानकारियां लोगो को प्रदान की गई है।
इस अवसर पर ग्राहक पंचायत की मध्यभारत प्रांतीय टोली से प्रांतीय सह सचिव राजेश दांगी और सुनील धनगर उपस्थित रहे। तथा नगर नरसिंहगढ़ टोली से ओम दांगी, सूरज दांगी, हर्षवर्धन सिंह भाटी, माखन धनगर, दिग्पाल सिंह खींची, ओमप्रकाश धनगर, सुरेंद्र सिंह कुशवाह, दिनेश दांगी, महाराज सिंह दांगी, रमेश दांगी, रंजित कुशवाह, भवर सिंह दांगी, बनवारी मीना, मुकेश दांगी, छत्रपाल सिंह भाटी तथा नरसिंहगढ़ नगरवासी उपस्थित रहे।
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